प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर अब 1 फीसदी टीडीएस लगेगा
नई दिल्ली/रायपुर। केंद्र सरकार अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधानों में बदलाव करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए आयकर कानून में बदलाव का प्रस्ताव किया, जिसके तहत 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की गैर-कृषि अचल संपत्ति को बेचने पर बिक्री मूल्य या स्टाम्प शुल्क में से जो भी अधिक हो, उसपर एक फीसदी टीडीएस लागू होगा। अभी यह कटौती सिर्फ अचल संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। लेकिन सरकार ने इस कानून अब स्टाम्प शुल्क को भी जोड़ा है।